
पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को बताया कि आरोपियों के खिलाफ सेक्टर-14 पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, 27 जनवरी 2026 को पुलिस थाना सेक्टर-14 में पुलिस को एक महिला को चोट लगने के कारण सेक्टर-10 अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।
पीडि़ता का बयान और शिकायतपीडि़ता की एमएलआर रिपोर्ट लेकर डॉक्टर की अनुमति से बयान दर्ज किये गये। पुलिस को पीडि़ता ने लिखित शिकायत देकर कहा कि वह वर्ष-2022 में सेक्टर-15 गुरुग्राम स्थित एक कम्पनी में इंश्योरेंस विभाग में कार्यरत थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात तारीफ नामक व्यक्ति से हुई, जो इंश्योरेंस कार्य के सिलसिले में वहां आया था।
आरव द्वारा विश्वास जीतकर संबंध स्थापित करनातारीफ ने बताया कि उनकी एस.एस. एंटरप्राइज नाम की फर्म है। इसके बाद उसकी फोन पर आरव से बातचीत होने लगी। आरव ने खुद को हिंदू बताते हुए इससे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी तथा धीरे-धीरे विश्वास जीतकर प्रेम संबंध स्थापित कर लिए।
हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विवाहआरव द्वारा पहचान छिपाकर चार नवंबर 2022 को सोहना-पलवल रोड स्थित मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजो के अनुसार इससे विवाह किया। विवाह के पश्चात जब यह गर्भवती हुई तो आरव द्वारा इस पर जबरन गर्भपात कराने का दबाव बनाया।
डिलीवरी के समय आरव उसको मेदांता अस्पताल छोडक़र चला गया तथा बच्चे के जन्म के बाद वापस आया। बच्चे के जन्म के बाद आरव के सहयोगी तारीफ द्वारा उसको बताया गया कि आरव हिंदू नहीं है। उसका वास्तविक नाम आरिफ है। उसकी पहले से शादी हो चुकी है। उसके तीन बच्चे हैं।
धुनेला गांव में मारपीट और कन्वर्जन का दबाववर्ष-2023 में आरव उसको को गांव धुनेला लेकर गया, जहां आरव की मां जैतूनी, पत्नी अर्शिदा, भाई इरशाद, नोमेन व मोमेन द्वारा इसके साथ मारपीट की। उस पर जबरन कन्वर्जन करके नमाज पढऩे का दबाव बनाया गया।
हालिया मारपीट और जान से मारने की धमकी26 जनवरी 2026 को आरव उर्फ आरिफ ने उसके किराए के मकान पर आकर इसके साथ मारपीट की और कन्वर्जन न करने पर जान से मारने की धमकी दी।
दो आरोपियों की गिरफ्तारीइस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों आरिफ आरव (उम्र-35 वर्ष) तथा तारीफ (उम्र-34 वर्ष) को गुरुग्राम के गांव धुनेला से गिरफ्तार किया।
(Courtesy: Panchjanya)